भाजपा से चनपटिया विधायक उमाकांत सिंह के साथ 2020 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट करने एवं रंगदारी मांगने और छिंतई करने के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मंजूर आलम ने यूट्यूबर मनीष कश्यप समेत आठ पर आरोप गठित कर दिया है। सोमवार को मामले में आरोपित विवेक शाही, विशाल दूबे, गौरव ठाकुर, विवेक कुमार, रवि ओझा, शशि ओझा तथा राहुल सिंह न्यायालय में उपस्थित हुए। वहीं बेऊर जेल पटना में बंद मनीष कश्यप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रस्तुत हुए। जिसके बाद उन सबों पर लगे आरोप को हिंदी में पढ़ कर सुनाया गया।
मारपीटऔर रंगदारी का लगा था आरोप
हालांकि आठों ने उनके उपर लगे आरोपों को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने मामले में उनके विरुद्ध आरोप गठित करते हुए अभियोजन साक्षियों पर सम्मन जारी करने का आदेश कार्यालय लिपिक को दिया है। एपीओ श्रीनाथ कुशवाहा ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट ने छिनतई, एपिडेमिक एक्ट व नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आरोप का गठन किया है। उन्होंने बताया कि घटना 2020 की है। आरोप है कि दो नवंबर 2020 को चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी उमाकांत सिंह को चनायन बांध के समीप मनीष कश्यप व उसके सहयोगियों ने मिलकर घेर लिया। जान मारने की धमकी दी। पांच लाख रुपये रंगदारी की मांग की। मौके पर ही उनका मोबाइल भी छीन लिया।